पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी शहर में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने अगस्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) में याचिका दायर कर उनकी समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक रूतबे को ध्यान में रखते हुए उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। पीटीआई की दलील थी कि इमरान खान के रुतबे को देखते हुए उनको ए श्रेणी की सुविधाओं वाली जेल में रखा जाना चाहिए।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर सेना की नजरें बेशक से टेढ़ी हों अलबत्ता न्यायपालिका उनका लगातार साथ दे रही है। तोशाखाना मामले में सेना और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही इमरान की जान बच सकी। उनको तीन साल की सजा लोअर कोर्ट से हुई तो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ही जमानत पर रिहा कराया। अब उनकी पुरानी मांग को भी हाईकोर्ट ने ही पूरा किया है।
आईएचसी के चीफ जस्टिस ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से अटक जेल में रखा गया है। आईएचसी ने 29 अगस्त को उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन गुप्त राजनयिक दस्तावेज लीक होने के मामले में वह अब भी अटक जेल में हैं।
सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने 13 सितंबर को ‘सिफर’ मामले में खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी। इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाने वाली इस्लामाबाद की निचली अदालत ने अधिकारियों को उन्हें अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इमरान खान लगातार अपनी जेल को बदले जाने की मांग कर रहे थे। उनकी शिकायतों के बाद जज ने खुद अटक जेल का दौरा कर उनके लिए एक सेपरेट वॉशरूम बनवाने का आदेश दिया था।