दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को तलब करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। आप नेता 21 दिसंबर को अदालत में पेश होंगे। पिछले हफ्ते विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद संजय सिंह की जमानत याचिका अर्जी पर 21 दिसंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने ईडी को दो दिनों के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। साथ ही संजय सिंह की ओर से पेश वकील को एक दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. यह इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र था क्योंकि एजेंसी ने पहले भी ऐसी शिकायतें दर्ज की थीं।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत एक स्थानीय अदालत के के सामने शिकायत दायर की गई थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद के घर पर दो किश्तों में 2 करोड़ रुपये नकद दिए थे, हालांकि संजय सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। संजय सिंह को 4 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने शराब घोटाला मामले में भूमिका निभाई थी।