ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस की नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को तब तक सम्मन जारी नहीं करेगा, जब तक 20 नवंबर को न्यायालय में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि कोर्ट के आदेश का ख्याल रखें।
एसवी राजू ने बेंच को भरोसा दिलाया कि कविता को पूछताछ के लिए 20 नवंबर तक नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने कविता की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में कविता ने 20 नवंबर के लिये एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। बेंच ने कहा कि जिन मामलों में सुरक्षा के अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं, उनकी अवधि बढ़ाई जाएगी।
ईडी ने 15 सितंबर को कोर्ट को बताया था कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस की नेता के. कविता को जारी सम्मन की तारीख 10 दिन बढ़ाएगा। निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को चार सितंबर को समन जारी कर एजेंसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में 15 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था।
कविता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान निदेशालय को पीएमएलए की धारा 50 के तहत नोटिस या सम्मन के माध्यम से उन्हें बुलाने से रोकने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने याचिका में ईडी के सख्त एक्शन से सुरक्षा दिए जाने का भी आग्रह किया है। पीएमएलए की धारा 50 सम्मन, दस्तावेज पेश करने, साक्ष्य पेश करने आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। याचिका में चार सितंबर के सम्मन या किसी अन्य समन के क्रियान्वयन और उससे संबंधित हर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।