समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को मिली जमीन की लीज रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे साफ कहा कि इस मामले में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। इस मामले में पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में एक बेंच बनाकर इसकी सुनवाई करें।
यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब सरकार ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को एक स्कूल की जमीन बहुत कम रेट पर 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी। योगी सरकार ने लीज की शर्तों में उल्लंघन होने पर इसको रद्द कर दिया। आजम खान ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा।
हालांकि, इस मामले से सम्बंधित मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से चल रहा है लेकिन वहां इसकी सुनवाई में लगातार देरी हो रही है। इस वजह से आजम खान के जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।