शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आदित्य ठाकरे ने गुरुवार देर रात लोअर परेल के डिलाइल ब्रिज पुल का उद्घाटन कर दिया और अभी तक इसके उद्घाटन के लिए NOC नहीं मिला था। इसी कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
ये ब्रिज अभी उद्घाटन के लिए तैयार नहीं था और आदित्य ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने जबरन इसका उद्घाटन किया है। आदित्य ठाकरे के साथ-साथ सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।
अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, “मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात यह है कि यह सरकार खुद अवैध है, तो वे किसे अवैध घोषित कर रहे हैं? मेरे ट्वीट के कारण, उन्होंनेजनता के लिए मेट्रो खोल दी। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि हमने यह किया या उन्होंने ऐसा किया।”
आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, “मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो मुख्यमंत्री अवैध है, अनैतिक हैं उसके पास जनता के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए समय नहीं है। इसलिए हमें खोलना चाहिए यह जनता के लिए है। अगर वे मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह जनता के लिए है, मैं लोगों के लिए लड़ना जारी रखूंगा।”
मुंबई पुलिस के अनुसार आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे, सचिन अहीर, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, पूर्व मेयर स्नेहल आंबेकर और 15-20 नेताओं के साथ ब्रिज पर गए और उसका उद्घाटन कर दिया। इस बीच आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत गरमा गई है और बयानबाजी शुरू हो गई है। पुलिस ने कहा कि डेलिस्ले रोड पुल यातायात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और पुल को खोलने के लिए मुंबई नगर निगम से कोई अनुमति नहीं थी।