दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 होने के बाद के साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III को लागू किया है। सीएक्यूएम ने कहा, “एयर क्वालिटी की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, एयर क्वालिटी में और गिरावट को रोकने के प्रयास में उप-समिति ने निर्णय लिया कि जीआरएपी के चरण III (गंभीर) वायु गुणवत्ता (DELHI) के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली में एयर क्वालिटी 401-450 के बीच होने पर एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही चरण I और II की कार्रवाई पहले से ही लागू है। कुल मिलाकर, AQI स्तर के आधार पर GRAP के चार चरण होते हैं। यहां आप जान लीजिए कि दिल्ली में किन वाहनों पर बैन लगाया गया है और किन वाहनों को सड़कों पर चला सकते हैं।
बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाकों पर भी लागू होता है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी डीजल बसें चलाने पर प्रतिबंध के साथ साथ डीजल ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर इनमें से कोई भी वाहन दिल्ली में सड़क पर चलता पाया गया तो 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
वर्तमान में, केवल बीएस -6 वाहन, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस और सरकारी वाहनों को जीआरएपी के चरण III से छूट दी गई है। इसके अलावा सीएक्यूएम ने दिल्ली के निवासियों को सलाह दी है कि वे छोटी दूरी के लिए ड्राइविंग से बचें, सार्वजनिक परिवहन या साझा मोबिलिटी का उपयोग करें और यदि संभव हो तो घर से काम करें।