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NewsClick Raid Case: पत्रकारों पर FIR की कॉपी न्यूजक्लिक को सौंपे, जानें दिल्ली पुलिस ने क्यों किया विरोध

Admin
Last updated: 2023/10/06 at 9:11 AM
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4 Min Read
NewsClick | Journalists Protest | Freedom of Media | Delhi Police |
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निर्भय ठाकुर

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक को उस एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके तहत उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और प्रशासनिक अधिकारी अमित चक्रवर्ती को दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने पुरकायस्थ की एफआईआर की कॉपी की मांग का विरोध किया था। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसने अगस्त में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

स्पेशल सेल ने अतीत में पोर्टल से जुड़े पत्रकारों सहित 46 लोगों से पूछताछ की, उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शन, दिल्ली दंगे और कृषि विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। उनके डिजिटल उपकरण भी जब्त कर लिए गए। न्यूज़क्लिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अर्शदीप सिंह ने एफआईआर की एक प्रति और पुलिस रिमांड आवेदन के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था। बुधवार को अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड आवेदन तो दे दिया था, लेकिन एफआईआर नहीं दी थी, क्योंकि सरकारी वकील अदालत में मौजूद नहीं थे।

स्पेशल सेल ने जिन लोगों से पूछताछ की उनमें पत्रकार अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, परंजय गुहा ठाकुरता, सत्यम तिवारी, सुबोध वर्मा, कार्टूनिस्ट इरफान, इतिहासकार सोहेल हाशमी और व्यंग्यकार संजय राजौरा शामिल थे। यूएपीए मामले में गुरुवार को 10 पत्रकारों से दूसरी बार पूछताछ की गई। पुलिस ने पत्रकारों को दोपहर के आसपास जांच में शामिल होने के लिए लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के कार्यालय में बुलाया और उनसे 5-7 घंटे तक पूछताछ की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने गिरफ्तारी की “अवैधता” पर बहस की। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए न्यूज़क्लिक ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि न्यूज़क्लिक द्वारा जिस फैसले पर भरोसा किया गया वह केवल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का संदर्भ देता है, यूएपीए मामलों का नहीं।

रिमांड आवेदन को पढ़ते हुए जिसमें कहा गया था कि आरोपी भारत की एकता को कमजोर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पहले ही बताए गए थे। न्यूज़क्लिक के वकील ने कहा कि यह फैसला यूएपीए पर भी लागू होता है। “गिरफ्तारी के बाद रिमांड आवेदन किया जाता है। हमें गिरफ्तारी के बाद ही आधार के बारे में बताया गया, ”पोर्टल के वकील ने कहा।

पुलिस की कार्रवाई 17 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के इनपुट के आधार पर दर्ज की गई एक एफआईआर के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि न्यूज़क्लिक को कथित तौर पर चीन से अमेरिका के माध्यम से अवैध धन प्राप्त हुआ था। ईडी ने 2018 और 2021 के बीच कथित तौर पर प्राप्त विदेशी धन की जांच के तहत फरवरी 2021 में न्यूज़क्लिक के परिसर की तलाशी ली थी।

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Admin October 6, 2023 October 6, 2023
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