कर्नाटक में हिजाब बैन को हटाए जाने की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अब कहा है कि अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है और चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार ने हिजाब बैन हटा दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने क्लियर करते हुए कहा,“हमने अभी भी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। हिजाब पर एक प्रश्न पूछा गया था जिसके लिए मैंने कहा कि हम स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहे हैं। हम सरकारी स्तर पर चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे।”
कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि चूंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए कानूनी तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। मधु बंगारप्पा ने कहा,“मैं मुख्यमंत्री से कल की गई घोषणा के बारे में बात करूंगा जिसके आधार पर मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सही निर्णय लेने का निर्देश दूंगा। मैं इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श करूंगी कि क्या हिजाब बैन के आदेश को रद्द किया जा सकता है? चूंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हमें इससे सावधानी से निपटना होगा, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना जरूरी नहीं है।” यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंचा है और फिलहाल विचाराधीन है।
इस मामले को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब मामले में सरकार की ओर से बहस करने वाले कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता बीवी आचार्य ने कहा, “अगर राज्य सरकार फरवरी 2022 के आदेश को रद्द करने का फैसला करती है, तो याचिकाकर्ता यह तर्क दे सकते हैं कि चूंकि सरकार ने खुद ही रद्द कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने विचारधीन मामला खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो यह छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में लागू रहेगा और छात्र कानूनी रूप से आदेश को उलटने का अवसर चूक जाएंगे।