उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृह अमित शाह पर टिप्पणी के एक मामले में 6 जनवरी को तलब किया है। यह मामला 2018 में दर्ज कराया गया था और कहा गया था कि राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की है और उनका अपमान किया है। अदालत ने राहुल गांधी को शनिवार को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वह पेश नहीं हुए। 4 अगस्त, 2018 को बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने यह मामला दर्ज कराया था।
राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने कहा कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने मामले में राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। अब कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया है और उन्हें 6 जनवरी को कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
राहुल गांधी पर मामला दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा ने बताया था कि जब यह घटना हुई तब वह बीजेपी का उपाध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं।
विजय मिश्रा ने कहा, “जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं पार्टी का 33 साल पुराना कार्यकर्ता हूं।” विजय मिश्रा ने एएनआई को बताया, “मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की और यह लगभग 5 वर्षों तक जारी रहा। कहा गया कि 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जहां राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तीजनक टिप्पणी की थी।