Afzal Ansari disqualified from Lok Sabha case: माफिया मुख्तार अंसार के भाई और लोकसभा सांसद रहे अफजाल अंसरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें मिली 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाई है बल्कि गाजीपुर सीट पर उपचुनाव पर की रोक लगा दी है।
अफजाल अंसारी को 2007 के एक मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया गया था। इसी साल 29 अप्रैल को उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजाल अंसारी की जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये कहा है कि वो 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला दे।
अफजाल अंसारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की। पहले इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट को अगले साल जून तक फैसला सुनाने को कहा है। कोर्ट ने उपचुनाव पर भी रोक लगाई है। इससे साफ है कि अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।