Aadhaar-Pan Link: अगर आपने कई डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी अब तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपका भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। जी हां, अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और आपका Aadhaar-Pan लिंक नहीं है तो आपको 1 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत TDS चुकाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए नियमों के तहत हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को यह नोटिस भेजा है।
Income Tax Act के मुताबिक, 50 लाख रुपये या ज्यादा दाम की कोई प्रॉपर्टी लेने पर केंद्र सरकार को 1 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। और इसक कुल कीमत का 99 फीसदी प्रॉपर्टी विक्रेता को दिया जाएगा।
बता दें कि आधार और पैन लिंक करने की डेडलाइन खत्म हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 50 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमत का 20 प्रतिशत TDS चुकाने को कहा गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग को कई ऐसे मामले मिले हैं जिनमें प्रॉपर्टी सेलर का पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है। अधिकतर मामलों में प्रॉपर्टी सेलर का पैन कार्ड इन एक्टिव हो गया क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं था। ऐसी स्थिति में, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी लेने वाले खरीददार जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव है, उन्हें कई महीनों से बचे हुए टीडीएस को चुकाने के लिए नोटिस मिल रहा है।
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, ITR फाइल करते समय आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। हालांकि, आप 1000 रुपये की लेट फीस देकर आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।