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क्या है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस? राष्ट्रपति ने क्यों उठाई न्यायपालिका में इसे लागू करने की मांग, जानें सब कुछ

Admin
Last updated: 2023/12/01 at 5:04 PM
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6 Min Read
Law And Policy | Judiciary Services |
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खदीजा खान

रविवार (26 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए “अखिल भारतीय न्यायिक सेवा” का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर न्यायपालिका में विविधता लाने में मदद मिलेगी।

मुर्मू ने कहा, “एक ऐसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो जो प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर सके और उनकी प्रतिभा को निचले स्तर से उच्च स्तर तक पोषित और बढ़ावा दे सकती हो। जो लोग बेंच की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को प्रतिभा का एक बड़ा पूल तैयार करने के लिए देश भर से चुना जा सकता है। ऐसी प्रणाली कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों को भी अवसर प्रदान कर सकती है।”

संविधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सिविल सेवाओं की तर्ज पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना का प्रावधान करता है। यदि राज्यसभा अपने मौजूदा और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों से समर्थित एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषणा करती है कि “राष्ट्रीय हित” में एक सेवा बनाना आवश्यक या उचित है, तो संसद “कानून द्वारा इसके निर्माण के लिए प्रावधान कर सकती है।”

हालांकि, अनुच्छेद 312 (2) में कहा गया है कि एआईजेएस में जिला न्यायाधीश से कम कोई भी पद शामिल नहीं हो सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 236 में परिभाषित किया गया है। एक जिला न्यायाधीश एक सिटी सिविल कोर्ट न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला शामिल हो सकते हैं। न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश शामिल कर सकता है।

अनिवार्य रूप से एआईजेएस सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना चाहता है। जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को कैडर सौंपता है, उसी तरह निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीय बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें राज्यों को सौंपा जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं और इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। हाईकोर्ट जजों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। पीसीएस (जे) को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है।

केंद्रीकृत न्यायिक सेवा के विचार पर पहली बार विधि आयोग की 1958 की ‘न्यायिक प्रशासन पर सुधारों पर रिपोर्ट’ में विचार-विमर्श किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों में अलग-अलग वेतन और पारिश्रमिक, रिक्तियों को तेजी से भरना और देश भर में मानक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों के लिए एक कुशल अधीनस्थ न्यायपालिका बनाना था। न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए एक मानक, केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए यूपीएससी जैसी वैधानिक या संवैधानिक संस्था पर चर्चा की गई।

इस विचार को 1978 की विधि आयोग की रिपोर्ट में फिर से प्रस्तावित किया गया था, जिसमें निचली अदालतों में मामलों की देरी और बकाया पर चर्चा की गई थी। 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया।

1992 में ‘ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (1) बनाम यूओआई’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एआईजेएस स्थापित करने का निर्देश दिया। हालांकि 1993 में फैसले की समीक्षा में अदालत ने केंद्र को इस मुद्दे पर पहल करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया।

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया और एक “केंद्रीय चयन तंत्र” पर विचार किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जो इस मामले में न्याय मित्र थे, ने सभी राज्यों को एक अवधारणा नोट प्रसारित किया, जिसमें अलग-अलग राज्य परीक्षाओं के बजाय एक सामान्य परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई थी। योग्यता सूची के आधार पर, हाईकोर्ट साक्षात्कार आयोजित करेंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। दातार ने कहा कि इससे संवैधानिक ढांचा नहीं बदलेगा या राज्यों या उच्च न्यायालयों की शक्तियां नहीं छीनेंगी।

केंद्र ने एआईजेएस के गठन की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे एक “व्यापक प्रस्ताव” लाना, जिसे नवंबर 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को एजेंडा आइटम के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, इस बात पर सहमति बनी कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श की जरूरत है। इसके बाद प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की राय मांगी गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

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