Gyanvapi ASI Survey: वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकती है। पिछली सुनवाई में एएसआई ने कोर्ट से 10 दिनों का समय मांगा था। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने आज रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। दिल्ली की वादी राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया।
जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे रिपोर्ट 17 नवंबर तक सौंपने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में एएसआई अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी। तर्क दिया कि सर्वे की आधे से अधिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कोर्ट से कहा गया कि हैदराबाद आईआईटी से आई जीपीआर (ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार) मशीन से जमीन के अंदर भी सर्वे और जांच की गई थी। इसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे लेकर आपत्ति जताई गई। कोर्ट ने एएसआई को 10 दिन का और समय दिया।
एएसआई ने सर्वे के लिए देशभर के विशेषज्ञों को टीम में शामिल किया। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया। एएसआई की टीम में डिप्टी डायरेक्टर डॉ. आलोक कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सारनाथ, प्रयागराज, पटना, कोलकाता और दिल्ली के पुरातत्व विशेषज्ञों ने सर्वे का काम किया। ज्ञानवापी में जीपीआर तकनीक से अध्ययन के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञों का दल आया था।