Delhi Air Quality Improves: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अब धीरे-धीरे सुधरने लगी है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप-4 चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू नहीं रहेगा। हालांकि, आयोग ने कहा कि ग्रैप-1 से ग्रैप-3 के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने बताया कि आगे भी हवा की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। शनिवार को यानी दिल्ली की हवा 206 एक्यूआई के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के नियम इसी महीने की 5 तारीख को लागू किया गया था। जिसे अब वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद हटा लिया गया है। ग्रैप-3 में निजी निर्माण पर रोक है। लेकिन फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े कार्य हो सकेंगे। आयोग ने अपने आदेश में बताया कि GRAP के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में क्रमशः 6 अक्टूबर 2023, 21 अक्टूबर 2023, 2 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 को GRAP के चरण I, चरण II, चरण III और चरण IV के तहत कार्रवाई की थी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) आगे कहा कि उप-समिति 5 नवंबर 2023 को जारी GRAP के चरण-IV के तहत कार्रवाइयों के लिए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लेती है। GRAP के चरण-I से चरण-III के तहत कार्रवाई हालांकि लागू रहेंगी और पूरे NCR में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AQI स्तर आगे बढ़कर ‘गंभीर’/ ‘गंभीर +’ श्रेणी में न आए।