West Bengal: भले ही बायोमेट्रिक को लेकर साइबर ठगी के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन लगातार इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अब राज्य सरकार ने बंगाल में विवाह करवाने के लिए बायोमेट्रिक को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, फिलहाल विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए पति-पत्नी किसी एक का बायोमेट्रिक अनिवार्य किया गया है। साथ ही रजिस्ट्री के दौरान दंपति समेत तीन लोगों के बायोमेट्रिक के निशान लिए जाएंगे।
कानून विवाह के रजिस्ट्रार जनरल मैरेज की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि नया नियम 1 नवंबर से लागू हो गया है। इससे अब अगर किसी को भी विवाह की रजिस्ट्री करवानी है, तो नया नियम लागू होगा।
एक अधिकारी ने बताया कि बीते कई सालों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब लड़के या लड़की के हस्ताक्षर से विवाह की रजिस्ट्री हो गई, जबकि घटनास्थल पर वे मौजूद ही नहीं थे। फर्जी दस्तखत करके यह रजिस्ट्री करवा ली जाती है। इतना ही नहीं, संबंधित पोर्टल पर फर्जी तस्वीर देने के बाद भी कई लोगों को मैरेज सर्टीफिकेट भी मिल गया। इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ही बायोमेट्रिक को शुरू किया गया है।