उत्तर भारत के कई राज्यों सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है, जिसमें बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल व्हीकल को चलाने पर बैन लगा दिया गया है। इन गाड़ियों पर बैन लगने के बाद से पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को फॉलो न करने के चलते करीब 9 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं या उन्हें जब्त किया जा चुका है।
अगर आपके व्हीकल का भी दिल्ली में प्रदूषण मानकों का पालन न करने के चलते चालान काटा गया है, तो यहां जान लीजिए इस वायु प्रदूषण के दौरान बिना घर से निकले ऑनलाइन चालान यानी ई-चालान भरने की स्टेप-बाय-स्टेप कंप्लीट प्रोसेस।
स्टेप 1- अगर आप ई-चालान सिस्टम के जरिए अपने व्हीकल का चालान ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा।
स्टेप 2-वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको अपने ई-चालान का पता लगाने के लिए तीन विकल्प दिखाई देंगे जिसमें पहला विकल्प चालान नंबर, दूसरा विकल्प व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और तीसरा विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का दिखेगा।
स्टेप-3 तीनों विकल्पों चालान नंबर, व्हीकल नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की डिटेल दर्ज करने के बाद आपके सामने एक पेज पॉपअप होगा जिसमें आपके व्हीकल के चालान की डिटेल दिखाई देगी।
स्टेप 4- चालान की डिटेल पढ़ने के बाद आप उसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते ही आपके सामने पे नाओ यानी अभी भुगतान करें का विकल्प आएगा। अभी भुगतान के विकल्प पर क्लिक करने के बाद भुगतान का विकल्प चुनें।
स्टेप 5- ई-चालान के लिए भुगतान का नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम वॉलेट जैसे विकल्पों में से अपनी सुविधानुसार विकल्प चुने और मांगी जा रही डिटेल को दर्ज करें।
स्टेप 6- मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद आपका ई-चालान भर जाएगा जिसकी एक कंफर्मेशन रसीद ऑनलाइन आपकी स्क्रीन पर दिखेगी और साथ ही एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।