दिल्ली में हवा का हाल एक बार फिर बेहाल है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का फैसला लिया है। एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की गाइडलाइंस के आधार पर यह फैसला लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक दिवाली के बाद 13 नवंबर को सुबह 6 बजे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 266 था। हालात को और ज्यादा बदतर होने से बचाने के लिए सरकार ने कई फैसले किए हैं।
दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में जीआरएपी (GRAP) के चौथे स्टेप को देखते हुए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रावधान हुआ है क्योंकि यह निजी वाहनों की आवाजाही को कम करेगा और इससे प्रदूषण कम होगा। 31 जनवरी 2024 तक NDMC ने पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का फैसला किया गया है। यह ऑनरोड और ऑफरोड दोनों ही तरह के वाहनों पर लागू होगा।
दिल्ली सरकार ने दिवाली त्योहार के बाद फिर से बढ़ते प्रदूषण की चिंताओं के बीच शहर में ‘दीया जलाओ, पटाखे नहीं’ अभियान शुरू किया था लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव सामने नहीं आ पाया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 18 नवंबर तक स्कूल भी बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को राज्य सरकारों को पराली जलाने से रोकने और दिल्ली में लगे स्मॉग टावर को चालू करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ना मानने वाले लोगों पर कार्रवाई के सवाल ओर अधिकारी कहते हैं कि ये सामाजिक मुद्दे हैं। अवमानना की कार्रवाई बहुत कठिन है। लोगों को और अधिक जागरूक किया जाना चाहिए इसमें अदालतों और वकीलों की ज्यादा भूमिका नहीं दिखती। प्रदूषण समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, ”CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अगले आदेश तक दिल्ली में GRAP IV नियमों के तहत प्रदूषण विरोधी उपाय लागू रहेंगे।