सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक के निर्देश पर सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारे गए मुस्लिम छात्र को काउंसलिंग नहीं देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक अदालत आदेश पारित नहीं करती, राज्य कुछ नहीं करेगा। कोर्ट ने सरकार के दृष्टिकोण को ‘चौंकाने वाला’ करार दिया।
कोर्ट ने कहा, “जब तक हम आदेश पारित नहीं करते, वे कुछ नहीं करेंगे। आपको तय करना होगा कि आप कुछ करेंगे या केवल चेहरा बचाएंगे। हमने 25 सितंबर को आदेश पारित किया। यदि आपके राज्य में छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो तीन महीने बाद काउंसलिंग का क्या मतलब?”
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 11 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि घटना में शामिल किसी भी बच्चे के लिए कोई काउंसलिंग नहीं की गई थी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) से परामर्श के तौर-तरीके का सुझाव देने को कहा।
पीठ ने 25 सितंबर के अपने पिछले आदेश के अनुपालन में देरी पर निराशा व्यक्त की, जहां उसने सरकार से छात्रों को परामर्श प्रदान करने को कहा था। कोर्ट महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की शीघ्र जांच की मांग की गई थी।
मुजफ्फरनगर में एक शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। शिक्षिका तृप्ता त्यागी पर एक वीडियो के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें वह अपने छात्रों से खुब्बापुर गांव में कक्षा 2 के लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थीं और सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थीं।
शिक्षक पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने और अपने छात्रों को होमवर्क न करने पर एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था। राज्य शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल को नोटिस भी दिया था। स्कूल शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 323 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाने की सजा) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।