एयर पॉल्यूशन की मार से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन विभाग ने बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि शहर की तेजी से खराब होती हवा से निपटा जा सके। खतरनाक वायु प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए दिल्ली में GRAP स्टेज 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू किया गया है जिसके तहत इन गाड़ियों को चलाने पर बैन लगाया गया है। जीआरएपी कई स्टेज वाला एक प्रोग्राम है जिसे वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद लागू किया जाता है।
दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अगली सूचना मिलने तक जारी रहेगा। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण स्तर को कम करने के प्रयास में GRAP के स्टेज III को लागू किया गया है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 से 450 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाता है। आने वाले दिनों में मौसम संबंधी स्थितियां और AQI पूर्वानुमानों से राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसलिए इन वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध अगली सूचना तक सक्रिय रहेगा।
दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के लिए लागू होगा। यह तत्काल प्रभाव से दिल्ली के एनसीटी में एलएमवी (4-पहिया) को कवर करेगा।
अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को चलाता है तो नियम का उल्लंघन करने के लिए उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार लगाया जाएगा।
दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध पुलिस वाहन, आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहन जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के अलावा जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू किया गया है अगर इससे प्रदूषण को कम करने में मदद नहीं मिलती है, तो आने वाले दिनों में GRAP के स्टेज IV को लागू किया जा सकता है।