आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले (Skill Development Case) में राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) को अंतरिम जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति (Sunkara Krishnamurthy) ने कहा कि नायडू को चार सप्ताह के लिए जमानत दी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में बंद थे। उन्होंने पहले विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश को पत्र लिखकर जेल परिसर और उसके आसपास पुख्ता सुरक्षा की मांग की थी।
नायडू ने 25 अक्टूबर को जेल अधिकारियों के माध्यम से न्यायाधीश को पत्र भेजा था। पत्र में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने हाल के दिनों में केंद्रीय जेल के अंदर और उसके आसपास हुई कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में लिखा, जिससे उनके जीवन को खतरा हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जो उन्हें दी गई “Z+” सुरक्षा के स्तर से मेल खाती हो।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मुख्य जमानत याचिका पर कोर्ट 10 नवंबर को बहस सुनेगी। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है।