महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक संकट बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर दायर याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह मामला चुनाव तक टले। कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर इस पर फैसला नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। इतना ही नहीं कोर्ट ने स्पीकर के लिए समयसीमा भी तय कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक स्पीकर को फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक शिवसेना के बागी विधायकों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर 24 जनवरी 2024 तक फैसला लेने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि अयोग्यता याचिकाओं को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि अगर इन याचिकाओं पर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो लगता है कि समय आ गया है कि अदालत इन पर सुनवाई करें।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले विधानसभा स्पीकर के लिए इन याचिकाओं पर फैसले के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया था। तय समयसीमा निकलने के बाद भी इनका निपटारा नहीं हो सका है। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।