Gyavapi Case Hearing: ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर फैसला करेगा। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा वाराणसी जिला न्यायालय ने माना कि हमारा मुकदमा चलने योग्य है। इसी के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां हाई कोर्ट ने भी इसे हमारे पक्ष में बरकरार रखा। अब इसी के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
दूसरी तरफ इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी) की ओर से कहा गया कि मुख्य याचिका मेंटेनेबिलिटी की है, अगर ये मेंटेनेबिल नहीं रहा तो बाकी की याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपके मुताबिक ये मामला 1992 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से नहीं सुना जा सकता, लेकिन उसका धार्मिक चरित्र क्या था ये तो देखना होगा।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की जिला अदालत ने माना था कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद इस मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कर रही है। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।