शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने विधायकों की अयोग्यता मामले में शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा। राउत ने आरोप लगाया कि राहुल ऐसे व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो एक हत्यारे को शरण देता है ताकि उसे ऐसे और अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उनकी यह टिप्पणी तब आई है, जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी को लेकर राहुल नार्वेकर को आड़े हाथ लिया था।
संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, जो एक हत्यारे को शरण दे रहा है ताकि उसे ऐसे और अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। क्या वह कानून नहीं जानते?’’ शिवसेना सांसद ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों पर कहा कि शीर्ष अदालत ने कभी ऐसा रुख नहीं अपनाया था, जैसा कि उसने शुक्रवार को अपनाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार पर महाराष्ट्र की छवि खराब करने का आरोप लगाया।
गौरतलब है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में स्पीकर की तरफ से हो रही देर पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इसे अगले चुनाव तक नहीं लटकाया जा सकता। अदालत ने कहा कि हम 2 महीने में निपटारे का आदेश देंगे, आप हमारे आदेशों को विफल नहीं कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी। एकनाथ शिंदे और उनके वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही ‘पहेली’ नहीं बन सकती है और वह शीर्ष अदालत के आदेश को विफल नहीं कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि इस मुद्दे पर कब तक फैसला किया जाएगा, इस बारे में वह मंगलवार तक जानकारी दें। पीठ ने यह भी कहा था कि अगर वह संतुष्ट नहीं हुई तो फोर्स्ड डिसीजन सुनाएगी।