दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। आतंकी आरिज खान पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का आरोप है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच (जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा) के द्वारा सुनाया गया। इस मामले में बेंच ने अपना ऑर्डर अगस्त महीने में रिजर्व कर दिया था।
दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा साउथ दिल्ली के जामिया नगर में सितंबर 2008 में आतंकियों से हुए एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए थे। जामिया नगर में दिल्ली पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर राजधानी दिल्ली में पांच बम धमाकों के कुछ दिनों बाद हुआ था। इन बम धमाकों में 39 लोग मारे गए जबकि 159 घायल हुए थे।
Batla House encounter case: Delhi High Court commutes the death penalty awarded to Ariz Khan to life imprisonment. Khan was sentenced to death penalty by trial court for the murder of Delhi Police Inspector Mohan Chand Sharma