केंद्र सरकार ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के खिलाफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी (GRAP) तैयार किया है जो गाड़ियों के प्रदूषण और पराली जलाने से होने वाली परेशानियों ने बचाने में सहायक होगा। इस जीआरएपी को पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू किया जाएगा जिसमें प्रदूषण के लिए अलग अलग लेवल तय किए हैं और परिस्थियों के मुताबिक इन लेवल को लागू किया जाएगा, ताकि दिल्ली-एनसीआर को सर्दियों में होने वाले जानलेवा वायु प्रदूषण की चपेट में आने से रोका जा सके।
अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर के निवासी हैं और वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां जान लीजिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी (GRAP) के दिल्ली में लागू होने वाले सभी लेवल्स की कंप्लीट डिटेल।
सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के अलग अलग स्तरों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम में सरकार की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। जिसमें पूरे दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक से लेकर सड़कों पर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण और होटल इंडस्ट्री से लोने वाले उत्सर्जन को भी शामिल किया गया है। इनके अलावा इस प्रोग्राम को लागू करने से पहले जुलाई 2023 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि यह पहले से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके।
दिल्ली एनसीआर में लागू होने होने वाले इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक, स्टेज 1 (पुअर कैटेगिरी) में 201-300 एयर क्वालिटी इंडेक्स को रखा जाएगा। दूसरे स्टेज (वेरी पुअर) में 301 से 400 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्टेज 3 (सीवियर) में 401 से 450 तक का एयर क्ववालिटी इंडेक्स को शामिल किया गया है। इसके बाद चौथा स्टेज 4 (सीवियर +) है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से उपर जाने की स्थिति में लागू किया जाएगा। इन सभी लेवल को वायु प्रदूषण के मुताबिक लागू किया जाएगा जिसमें लेवल के हिसाब से अलग अलग प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
GRAP Stage 1– पहले चरण में वाहनों के पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी (PUC) नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में एंट्री करने वाले ओवर लोडेड ट्रकों की एंट्री बैन की जाएगी।
GRAP Stage 2- अगर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले स्टेज से बात नहीं बनती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 2 पर आ जाता है, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दूसरे संबंधित विभाग मिलकर दिल्ली-एनसीआर के उन स्थानों की पहचान करेंगे जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। सार्वधिक वायु प्रदूषण वाले स्थानों की पहचान होने के बाद उन स्थानों पर यातायात की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
GRAP Stage 3- अगर दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण स्टेज 2 से भी आगे निकल जाता है तो दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 डीजल इंजन वाले सभी लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV को चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
GRAP Stage 4- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान अगर स्टेज 3 के बाद भी काम नहीं करता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से पार यानी सीवियर प्लस लेवल पर पहुंच जाता है तो इसमें दिल्ली से बाहर के रजिस्ट्रेशन वाले सभी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लगाया जाएगा, जिसमें ट्रक और सभी लाइट मोटर व्हीकल शामिल हैं।
मगर इसमें कुछ वाहनों को छूट दी जाएगी जिसमें सभी इमरजेंसी व्हीकल जैसे एंबुलेंस, पुलिस जीप, फायर ब्रिगेड के अलावा रोजमर्रा की चीजों जैसे दूध, सब्जी और दूसरी जरूरी सेवाएं देने वाले शामिल हैं जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली डीजल गाड़ियों के चलाने पर भी रोक लगा दी जाएगी लेकिन ये रोक इमजेंसी स्थिति में लागू नहीं होगी।