दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच 6 ड्राई डे का ऐलान किया है। इस दौरान राजधानी दिल्ली में सरकारी रिटेल दुकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। अधिकारियों के अनुसार चार सरकारी निगमों द्वारा संचालित दिल्ली की 637 रिटेल दुकानें 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 24 अक्टूबर (दशहरा), 28 अक्टूबर (वाल्मीकि जयंती), 27 अक्टूबर (गुरु नानक जयंती), 12 नवंबर (दीपावली) और 25 दिसंबर (क्रिसमस) पर बंद रहेंगी।
सरकार के एक्साइज विभाग द्वारा हर तीन महीने में ड्राई डे अधिसूचित किया जाता है। जबकि दिल्ली में एक वर्ष में 21 निश्चित ड्राई डे होते हैं, जो देश में सबसे अधिक है। वहीं जिस वर्ष चुनाव होते हैं, उस साल यह संख्या बढ़ जाती है।
दिल्ली एक्साइज नियमों के अनुसार शराब की दुकानें किसी भी ड्राई डे पर मादक पेय नहीं बेच सकती हैं। हालांकि यह प्रतिबंध शुल्क-मुक्त दुकानों पर शराब की बिक्री या होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब परोसने पर लागू नहीं होता है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि 2 अक्टूबर को होटल, क्लब और रेस्तरां में भी शराब परोसना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्र का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) आज से दिल्ली में लागू हो गया है। विंटर एक्शन प्लान के अंतर्गत GRAP के चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। GRAP के कुल चार चरण हैं। इस एक्शन प्लान को खराब वायु गुणवत्ता स्तर के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में लागू किया गया था। लेकिन इस बार सरकार ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने से पहले ही GRAP लागू कर दिया।
दिल्ली में GRAP लागू होने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में खुले में निर्माण सामग्री नहीं रख सकेंगे। वहीं अगर गाड़ी से धुंआ निकलता दिखाई दिया तो तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में अब खुले में कूड़ा जलाया या आग लगाई तो एक्शन होगा। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी में ही डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे। वहीं सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।