इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चाचा मंसूर अंसारी के खिलाफ कोतवाली मऊ में दर्ज एक मामले में केस को रद्द कर दिया है। अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से निर्वाचन के बाद पुलिस की अनुमति के बगैर जुलूस निकाला था। इससे लोगों को परेशानी हुई। उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप था। अब्बास बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का बेटा है।
जस्टिस राजबीर सिंह ने मंगलवार को अब्बास अंसारी और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि FIR में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्यों पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। प्रासीक्यूशन का मामला स्वीकार भी कर लें तो ऐसा कोई अपराध नहीं बनता जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी करार दिया जा सके। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। केवल झूठा आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अब्बास अंसारी की जीत के जुलूस के दौरान सड़क पर जाम लग गया था। हालांकि, किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा बयान दर्ज नहीं किया गया जो यह दर्शाता हो कि उसे किसी भी दिशा में जाने से आरोपियों ने जानबूझकर रोका।